Nrega : (मनरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

Nrega : (मनरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया एक कानून है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है। यह कानून भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है।

  • रोजगार की गारंटी: प्रत्येक वयस्क सदस्य को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलने का अधिकार है।
  • काम के प्रकार: मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के काम किए जा सकते हैं, जैसे कि सड़क निर्माण, सिंचाई, भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण, मवेशी पालन, और ग्रामीण गौरव बढ़ाने वाले कार्य।
  • न्यूनतम मजदूरी: मनरेगा के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
  • जॉब कार्ड: प्रत्येक पात्र परिवार को एक जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जो उन्हें योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का अधिकार देता है।
  • सामाजिक लेखा परीक्षा: मनरेगा कार्यक्रम की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है।

Nrega : (मनरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

  • रोजगार सृजन: मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया है।
  • गरीबी उन्मूलन: मनरेगा ने गरीबी को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद की है।
  • महिला सशक्तिकरण: मनरेगा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की है।
  • ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास: मनरेगा के तहत किए गए कार्यों ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया है।
  • भ्रष्टाचार: मनरेगा कार्यक्रम में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है।
  • कार्यों में देरी: मनरेगा कार्यक्रम में अक्सर कार्यों में देरी होती है।
  • कम मजदूरी: मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी कई बार कम होती है।
  • काम की कमी: सभी पात्र व्यक्तियों को हमेशा मनरेगा के तहत काम नहीं मिल पाता है।

Nrega : (मनरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। हालांकि, इस योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

  • आप मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट http://www.nrega.nic.in/ पर जाकर इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • आप मनरेगा टोल-फ्री नंबर 1800-233-6633 पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
  • मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के लिए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
  • मनरेगा कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की शिकायतें संबंधित अधिकारियों को दर्ज की जानी चाहिए।
  • सभी पात्र व्यक्तियों को मनरेगा के तहत काम मिलने का अधिकार है।

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